Reservation of 10%, Reserved for upper class
चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों (सामान्य वर्ग)
को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार इसके लिए मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।
इन अगड़ी जातियों को लाभ : सूत्रों के मुताबिक, कानून का लाभ ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मराठा,
भूमिहार, कई व्यापारिक जातियों, कापू और कम्मा सहित कई अगड़ी जातियों को मिलेगा। अन्य धर्मों
के गरीब भी दायरे में आएंगे। संबंधित खबरें .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने
सोमवार को संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भाजपा के समर्थन का आधार मानी जाने
वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को भी आरक्षण का लाभ मिले।
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 (कांस्टिट्यूशन
एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन-2018) मंगलवार को लोकसभा में
पेश करेगी। संविधान की धारा 15 व 16 में बदलाव किया जाएगा। .
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़
न हो और गरीबों के बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण मिले, हम पूरी तरह सरकार के साथ रहेंगे। .
न हो और गरीबों के बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण मिले, हम पूरी तरह सरकार के साथ रहेंगे। .
हालांकि संसद का सत्र बुधवार को खत्म हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही को
एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है। ताकि दोनों सदनों से विधेयक को तत्काल पारित कराया जा
सके।.
How do You Get upper Caste Reservation
- ' 50 फीसदी से अलग आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा.
- ' इसके लिए दो तिहाई बहुमत जरूरी अन्य दलों का साथ भी लेना पड़ेगा.
- ' संसद से पारित होने के बाद 50% राज्यों की विधानसभाओं से पास करना होगा.
- कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के मुताबिक, आर्थिक आधार पर आरक्षण का *लाभ इन्हें मिलेगा।.
- ' आठ लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवार इसके दायरे में आएंगे .
- ' जिन परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि पांच एकड़ से कम हो .
- ' आवासीय घर (रेजीडेंशियल हाउस) एक हजार वर्ग फीट से कम हो.
- ' अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम का प्लॉट होना भी आरक्षण का लाभ पाने की पात्रता .
- ' गैर अधिसूचित नगरपालिका इलाके में आवासीय प्लॉट है तो यह 200 गज से कम होना चाहिए.
- ' इंदिरा साहनी केस के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.
- ' मामला न्यायिक समीक्षा के लिए कोर्ट के सामने आएगा तो टिकना मुश्किल है.' सुप्रीम कोर्ट कह चुका है
- कि 50% से ज्यादा आरक्षण संविधान के विपरीत.
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